महिला ने आठ साल बाद दर्ज कराया बलात्कार का मामला, अदालत ने आरोपी को किया बरी

गाँव कनेक्शन | Feb 12, 2017, 15:35 IST |
महिला ने आठ साल बाद दर्ज कराया बलात्कार का मामला
नई दिल्ली(भाषा)। दिल्ली की एक अदालत ने 1999 में एक महिला को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी 59 साल के शख्स को बरी कर दिया है और कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में करीब आठ साल की देरी हुई जिसकी कोई वजह स्पष्ट नहीं हुई।

अदालत ने कहा कि ना तो 47 वर्षीय महिला ने कोई बात उठाई और ना ही उसने कथित घटना के समय राजस्थान में शख्स द्वारा कथित रुप से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के खिलाफ पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने में एक या दो दिन की देरी तो उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिहाज से जायज मानी जा सकती है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में करीब आठ साल की देरी हुई।'' हालांकि अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि पुलिस के पूरे पक्ष को नहीं मानने के लिए केवल देरी को आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि दिल्ली लौटने के बाद भी महिला ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई और पुलिस के पास पिछले साल मार्च में पहुंची और इतनी देरी की कोई स्पष्ट वजह नहीं है।



Tags:
  • Accident
  • rape
  • Misdemeanor
  • Sessions Judge
  • Conditions

Previous Story
भाजपा से छह साल के लिए निष्कासित दया शंकर सिंह का निष्कासन रद

Contact
Recent Post/ Events