पाकिस्तान ने मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए
गाँव कनेक्शन | May 03, 2019, 12:42 IST
पाकिस्तान ने मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए
Highlight of the story: पाकस्तिान के सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसीपी) ने बृहस्पतिवार को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और नियमन अधिकारियों को अजहर के सभी निवेश खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया। एसईसीपी ने आदेश दिया कि सभी कंपनियां मसूद के डाटा को स्कैन करेगी और अजहर के खातों पर की गई आवश्यक कार्रवाई के बारे में तीन दिनों के अंदर सूचना देगी।
लखनऊ। वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने अजहर की संपत्ति जब्त करने और उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अजहर के हथियारों की खरीद-फरोख्त पर भी प्रतिबंध लगा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने बुधवार को अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था।
पाकस्तिान के सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसीपी) ने बृहस्पतिवार को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और नियमन अधिकारियों को अजहर के सभी निवेश खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया। एसईसीपी ने आदेश दिया कि सभी कंपनियां मसूद के डाटा को स्कैन करेगी और अजहर के खातों पर की गई आवश्यक कार्रवाई के बारे में तीन दिनों के अंदर सूचना देगी।
पाक गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अजहर पहले से ही आतंक रोधी कानून की चौथी अनुसूची में है और पुलिस की इजाजत के बगैर यात्रा नहीं कर सकेगा। इसके तहत सूचीबद्ध होने पर उस पर कोई हथियार रखने की भी पाबंदी होगी। अजहर का नाम पाकिस्तान के नेशनल एंटी टेररस्टि ऑथरिटी द्वारा प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल है।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय प्रवक्ता मोहम्मद फैसल के मुताबिक पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पूरी तरह से सहयोग करेगा। उन्होंने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान अजहर पर लगे प्रतिबंधों को फौरन लागू करेगा। पाक विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा, "सरकार को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अजहर के खिलाफ प्रस्ताव का पूर्ण रूप से पालन होगा। सरकार ने अधिकारियों को अधिसूचना के आधार पर जैश सरगना के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।"
(भाषा से इनपुट)
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पाकस्तिान के सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसीपी) ने बृहस्पतिवार को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और नियमन अधिकारियों को अजहर के सभी निवेश खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया। एसईसीपी ने आदेश दिया कि सभी कंपनियां मसूद के डाटा को स्कैन करेगी और अजहर के खातों पर की गई आवश्यक कार्रवाई के बारे में तीन दिनों के अंदर सूचना देगी।
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पाक गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अजहर पहले से ही आतंक रोधी कानून की चौथी अनुसूची में है और पुलिस की इजाजत के बगैर यात्रा नहीं कर सकेगा। इसके तहत सूचीबद्ध होने पर उस पर कोई हथियार रखने की भी पाबंदी होगी। अजहर का नाम पाकिस्तान के नेशनल एंटी टेररस्टि ऑथरिटी द्वारा प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल है।
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पाकिस्तान के विदेश कार्यालय प्रवक्ता मोहम्मद फैसल के मुताबिक पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पूरी तरह से सहयोग करेगा। उन्होंने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान अजहर पर लगे प्रतिबंधों को फौरन लागू करेगा। पाक विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा, "सरकार को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अजहर के खिलाफ प्रस्ताव का पूर्ण रूप से पालन होगा। सरकार ने अधिकारियों को अधिसूचना के आधार पर जैश सरगना के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।"
(भाषा से इनपुट)