बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दुकानदार नहीं ले सकता है आपसे टैक्स
Mohit Asthana | Sep 24, 2017, 11:41 IST |
बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दुकानदार नहीं ले सकता है आपसे टैक्स
लखनऊ। जीएसटी के लागू होने के बाद से लोगों में जीएसटी को लेकर असमंजस है अभी भी लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि जीएसटी पूरे देश में हर प्रोडेक्ट पर लागू हो चुका है लेकिन हर दुकानदार आपसे जीएसटी वसूल भी नहीं सकता। जानकारी न होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि दुकानदार या रेस्तरां वाले आपसे जीएसटी वसूल लें जिसका उनको अधिकार ही नहीं है।
वेब साइट मनी भाष्कर के मुताबिक दिल्ली स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट रवि गुप्ता ने बताया कि केवल वही दुकानदार जीएसटी ले सकता है जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया हो। आपको बता दें नकली जीएसटी बिल और जीएसटी नंबर को कैसे पकड़ना है। आप मोबाइल के माध्यम से जान सकते है बिल असली है या नकली।
अगर कोई आपसे जीएसटी वसूल रहा है तो उसे आपको बिल देना चाहिए। इस बिल पर जीएस टिन (GSTIN) भी दिया होता है। इस नंबर से आप पहचान सकते हैं कि जिस दुकान या होटल से आपको बिल मिला है वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं। इसे आप सरकार की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक है - https://services.gst.gov.in/services/searchtp
सर्च करेंगे तो आएगी डिटेल यहां आपको बिल पर लिखा 15 अंकों वाला जीएसटीन नंबर डालकर सर्च करना होगा। उस दुकानदार की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जीएसटीएन 15 अंकों का नंबर होता है जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर दुकानदार को दिया जाता है। इसमें अंक और अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। इसके पहले दो अंक राज्य का कोड होते हैं। अगले 10 नंबर उस दुकानदार या कंपनी का पैन नंबर होता है।
इसमें लिखे गए 13वें नबर से ये पता चलता है कि इस दुकान या होटल ने कितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मान लें कि किसी दुकानदार ने किसी राज्य में अलग अलग बिजनेस के लिए एक ही पैन नंबर पर 5 रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो 13वां नंबर 5 होगा। 14वां नंबर हमेशा z होता है। अगर कंपनी के रजिस्ट्रेशन की गिनती दो अंकों को पार करती है तो z की जगह वो गिनती आ जाती है। 15वां नंबर चेक कोड होता है जो खामियां पकड़ने के लिए यूज होता है।
वैसे तो आपको रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी रेट की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप इसे भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लिंक है - https://cbec-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html गड़बड़ी की शिकायत यहां करें अगर दुकानदार आपसे गलत रेट पर जीएसटी ले रहा है या बिना रजिस्ट्रेशन कराए टैक्स वसूल रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ईमेल - helpdesk@gst.gov.in
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वेब साइट मनी भाष्कर के मुताबिक दिल्ली स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट रवि गुप्ता ने बताया कि केवल वही दुकानदार जीएसटी ले सकता है जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया हो। आपको बता दें नकली जीएसटी बिल और जीएसटी नंबर को कैसे पकड़ना है। आप मोबाइल के माध्यम से जान सकते है बिल असली है या नकली।
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आपको दो चीजें देखनी होंगी
- दुकानदार को जीएसटी वसूलने का अधिकार है भी या नहीं।
- क्या दुकानदार सही कीमत पर जीएसटी वसूल रहा है।
अगर कोई आपसे जीएसटी वसूल रहा है तो उसे आपको बिल देना चाहिए। इस बिल पर जीएस टिन (GSTIN) भी दिया होता है। इस नंबर से आप पहचान सकते हैं कि जिस दुकान या होटल से आपको बिल मिला है वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं। इसे आप सरकार की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक है - https://services.gst.gov.in/services/searchtp
सर्च करेंगे तो आएगी डिटेल यहां आपको बिल पर लिखा 15 अंकों वाला जीएसटीन नंबर डालकर सर्च करना होगा। उस दुकानदार की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जीएसटीएन 15 अंकों का नंबर होता है जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर दुकानदार को दिया जाता है। इसमें अंक और अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। इसके पहले दो अंक राज्य का कोड होते हैं। अगले 10 नंबर उस दुकानदार या कंपनी का पैन नंबर होता है।
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चेक करें सही जीएसटी रेट
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